खबर आ रही है कि रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैद हैं.
इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू के वकील ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया है. इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को अदालत से जमानत मिल चुकी है. अदालत ने मिश्र को खराब सेहत के आधार पर जमानत दी थी.
मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जेडी (यू) के सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की सजा सुनाई गई. जगन्नाथ मिश्र पर 2 लाख रुपये और जगदीश शर्मा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना हुआ था.
जबकि इसी मामले में पूर्व विधायक आर. के. राणा को पांच साल कैद और 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.