चारा घोटाले के मामले में जेल में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने दलील दी है कि इस मामले के सारे दोषियों को जमानत मिल चुकी है, अब सिर्फ लालू ही रह गए हैं ऐसे में लालू प्रसाद यादव के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.
इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू के वकील ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था. इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को अदालत से जमानत मिल चुकी है. अदालत ने मिश्र को खराब सेहत के आधार पर जमानत दी थी.
मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जेडी (यू) के सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की सजा सुनाई गई. जगन्नाथ मिश्र पर 2 लाख रुपये और जगदीश शर्मा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना हुआ