चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता चल रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें तब बढ़ गई हैं, जब रांची हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब लालू प्रसाद को 30 अगस्त को सरेंडर करना होगा. आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया.
नौकरशाही डेस्क
लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे. इस दौरान उन्होंने कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद की चार महीने जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त तक मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई.
हालांकि इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था.