राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है जिसपर शुक्रवार को सुनवायी होगी.
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू की अर्जी को 31 अक्टूबर को खारिज कर दिया था. हालांकि इसी केस में झारखंड हाई कोर्ट ने 24 लोगों को जमानत दे दी है. इसी केस में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी जमानत मिल गयी है.
मालूम हो कि 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद सहित 44 लोगों को चारा घोटाला में दोषी पाया था और तीन अक्टूबर को उनकी सजाओं का एलान किया था.
इस मामले में फैसला जज प्रवास कुमार सिंह ने सुनाया था. जिनके बारे में लालू प्रसाद के वकील ने आरोप लगाया था कि वह जद यू नेता और बिहार सरकार में मंत्री के रिश्तेदार हैं और ऐसे में उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती.