पटना की एक अदालत ने आज अपहरण के एक मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी।
दानापुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन नाथ ने मामले में सुनवाई के बाद विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी । श्री सिंह को पटना पुलिस ने 24 जून को इसी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गौरतलब है कि 14 नवम्बर 2014 को बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह का कुछ लोगों ने बिहटा से अपहरण कर लिया था । हालांकि पुलिस की तत्परता से राजू सिंह को तुरंत मुक्त करा लिया गया । इस मामले में विधायक अनंत सिंह पर अपरहण का आरोप राजू सिंह के परिजनों ने लगाया था।
इस बीच पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेन्द्र कुमार सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में विधायक अनंत सिंह को अदालत में उपस्थित करने के लिये पेशी वारंट जारी किया है । अदालत ने विधायक श्री सिंह को आठ जुलाई को न्यायालय में पेश करने को कहा है।
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पूर्व विधायक रविन्द्र राय को दो माह का कारावास
जदयू के पूर्व विधायक रविन्द्र राय को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दो माह के कारावास
की सजा सुनायी गयी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनूपम सिंह ने आज पूर्व विधायक श्री राय और मुखिया महताब अहमद खान को वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार दिया । अदालत ने श्री राय और श्री खान को दो माह के कारावास की सजा के साथ ही उनपर एक-एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । अदालत ने श्री राय और श्री खान को सजा सुनाने के बाद उन्हें उपरी अदालत में अपील करने के लिये जमानत दे दी ।