उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी पीपी पांडे को एक्सटेंशन देकर कार्यकारी पुलिस महानिदेशक बनाने के मामले में राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो की याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया है कि श्री पांडे इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड समेत कई मामलों में आरोपी रहे हैं, लेकिन सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देकर उन्हें राज्य का कार्यकारी डीजीपी बना दिया है।
याचिकाकर्ता की दलील है कि इसके साथ ही श्री पांडे तमाम मुकदमों की जांच के प्रभारी और गवाही देने वाले पुलिसवालों के मुखिया भी हो गए हैं। ऐसे में वह मुकदमों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने श्री पांडे को पद से हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने श्री पांडे की नियुक्ति के खिलाफ पिछले साल गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी थी और उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। याचिका में कहा गया है कि इशरत जहां मुठभेड़ मामले में अभी गवाही बाकी है।