उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिका आज संविधान पीठ को सुपुर्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि गोपनीयता नीति से जुड़े मसले को लेकर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
पीठ ने सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करते हुए सभी संबंधित पक्षों को संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई के लिए बिंदु तय करने के निर्देश भी दिये।
इससे पहले न्यायालय ने गोपनीयता नीति को लेकर व्हाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी किये थे। दरअसल न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और यह देश के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।