पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर बिहार सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
श्री कुमार ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मुटाई) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार के पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में भी चल रही है।
राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस वर्ष 01 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम. आर. शाह एवं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ को बताया था कि शहरी क्षेत्रों में 25 अक्टूबर 2018 से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग जायेगा और इसके एक माह बाद 25 नवम्बर से ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथिन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। श्री किशोर ने बताया था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने की तिथि भी तय कर दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद 25 नवम्बर से राज्य में पॉलीथिन के इस्तेमाल और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगा।