पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने को लेकर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । बिहार सरकार ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ को आज अवगत कराया कि उसे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद को सीवान की जेल से तिहाड़ जेल भेजने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।
शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने और उससे संबंधित सभी मामलों को राज्य से अन्यत्र (दिल्ली) स्थानांतरित करने को लेकर कल भी सुनवाई होगी । न्यायालय ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में शहाबुद्दीन के वकील शेखर नेफाडे से कल पूछा था कि क्यों न उनके मुवक्किल को और उनसे जुड़े सारे मामलों को (अन्यत्र) दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाये ।
न्यायालय ने कहा था कि यह मामला भारतीय अपराध शास्त्र में गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा की असली परीक्षा है। न्यायालय यह तय करेगा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सभी 45 मामले दिल्ली स्थानांतरित किये जायें या नहीं और पूर्व सांसद को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया जाये अथवा नहीं । उल्लेखनीय है कि राजदेव रंजन हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी और कहा था कि यह मामला दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए उचित ‘केस’ है। हालांकि श्री नेफाडे ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल को यदि तिहाड़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया तो उनके (शहाबुद्दीन के) परिजनों से मिलने के अधिकार का हनन होगा ।