राजद नेता शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गयी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को अपना पक्ष रखने की मुहलत दे दी है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा उन्हें मिली जमानत पर रोक लगाने से तत्काल इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने पिछले सात सितम्बर को शहाबुद्दीन को जमानत दे दी थी उसके बाद वकील प्रशांत भूषण और राज्य सरकार ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें( शहाबुद्दीन) उनका पक्ष रखने का मौका देते हैं. इस मामले की सुनवाई अमिताव राय व पीजी घोष की खंडपीठ ने की. पीठ ने बिहार सरकार को कहा कि वह इस मामले की नोटिस शहाबुद्दीन को दे. मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी.
चंदा बाबू की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने उनका पक्ष रखा. चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या कर दी गयी थी. और इसमें से एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है जबकि तीसरे बेटे राजीव रौशन मामले में पटना हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि वह शहाबुद्दीन को मिले बेल को चुनौती देना चाहते हैं या वह पटना हाईकोर्ट द्वारा दिये गये बेल को रद कराना चाहते हैं. इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि वह बेल को चुनौती देना चाहते हैं.