पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी लव अफेयर में पार्टनर पर रेप का आरोप लगता है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो आरोप हटाने के लिए उसके बीच समझौता हो सकता है।
हाई कोर्ट ने यह फैसला हाल ही में एक लड़के की अपील पर सुनाया। इस लड़के पर लड़की ने अपने परिजनों के दबाव में रेप का आरोप लगाया था। बाद में आरोपी और पीड़ित की शादी हो गई। जज राज मोहन सिंह ने लड़के पर से रेप के आरोप हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मामले की लगातार आपराधिक सुनवाई कपल के शादीशुदा जीवन पर गलत असर पड़ेगा।
संगरूर जिले के एक कपल के बीच में अफेयर था और लड़का-लड़की दोनों घर से भाग गए थे, लेकिन घरवालों ने उनका पता लगा लिया था। इसके बाद लड़की के परिजनों ने 25 सितंबर 2014 को लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया था। बाद में लड़की के परिजनों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों ने 28 सितंबर को एक गुरुद्वारे में शादी कर ली। इस शादी का पंजाब कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेज ऐक्ट 2012 के तहत पंजीकरण भी करवा दिया गया था।