उच्चतम न्यायालय ने रिश्वतखोरी मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कुछ प्रतिकूल बातें होने का शुक्रवार को संकेत देते हुए उनसे इस पर सोमवार तक जवाब देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सीवीसी की जांच रिपोर्ट श्री वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सौंपने का निर्देश दिया, ताकि वह इसे पढ़कर उसका जवाब दे सकें। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक से सोमवार तक जवाब देने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीवीसी द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट में सीबीआई प्रमुख के खिलाफ कुछ प्रतिकूल बातें कही गयी हैं। श्री वर्मा के जवाब के बाद ही न्यायालय इस मामले में कोई फैसला सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी।