पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को माकपा विधायक अजीत सरकार हत्या कांड के आरोपी पूर्पव सांसद पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है.ahref=”https://naukarshahi.com/archives/5762/pappuyadav” rel=”attachment wp-att-5763″>pappuyadav

इस सनसनीखेज हत्या को 1996 में अंजाम दिया गया था. इस मामले में दो अन्य आरोपी राजन तिवारी, और अनिल यादव भी बरी कर दिये गये हैं.

इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीता राम येचुरी ने सीबीआई से कहा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले कर जाये.
दूसरी ओर माकपा विधायक अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे.

माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या 14 जून 1996 को पूर्णियां में कर दी गई थी.अजीत सरकार अपनी कार से कहीं जाते समय उनकी हत्या चलती कार में कर दी गई थी.

राजनीतिक दबाव पड़ने पर इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया गया था.

पप्पू यादव ने इस मामले के गवाह को 600 से ज्यादा बार कॉल कर धमकी दी थी. इस मामले का भेद खुलने के बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल से स्थानांतरित कर तिहाड़ जेल भेज दिया था.

सीबीआई कोर्ट ने दोनो पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 2008 को इस मामले में तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी लेकिन पटना उच्च न्यायालय तीनों को सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है.

By Editor


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