नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकार बताये कि नियोजित शिक्षकों के बराबर मानदेय या वेतन वे अन्य किस कर्मियों को देते हैं.
नौकरशाही डेस्क
समान काम, समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी बहस जारी रही. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अन्य किस-किस विभाग में कौन-कौन से पद ऐसे हैं, जिन पर तैनात कर्मियों को नियोजित शिक्षकों के सामान वेतन दिया जाता है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा.
मालूम हो कि इस मामले में बहस गुरुवार (9 अगस्त) को भी जारी रहेगी. इस दौरान अगर राज्य सरकार के वकील की तरफ से बहस पूरी हो जाती है, तो शिक्षकों के वकील अपना पक्ष रखेंगे. इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी.