बिहार कैडर के दो दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देने पर केंद्र सरकार ने डीजीपी को पत्र लिखा कर कड़ी आपत्ति जतायी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के डीजीपी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बिहार कैडर के इन आईपीएस अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष 2012 और 2013 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देना अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली 1968 के नियम 16(2) में निर्धारित प्रावधान की अवहेलना है.
अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों में एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनसे अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध काने का निर्देश जारी किया था. अचल संपत्ति की विवरणी उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी.<div id=”RTBDIV_11768″>
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इन आईपीएस अधिकारियों ने नहीं दिया ब्योरा
एस.के. भारद्वाज, अजय कुमार वर्मा, अरविंद कुमार, अमिताभ कुमार दास, ओ.एन.भास्कर, अजय कुमार मिश्रा, उमाशंकर सुधांशु, राजेश कुमार, डॉ.एस.प्रेमलता, मीनू कुमारी, दीपक वर्णवाल, हरि प्रसाथ एस, डी.एस.सबलाराम, सुधीर कुमार पोरिक, आशीष भारती, राकेश कुमार, आदित्य कुमार, राजेंद्र कुमार भील, सौरभ कुमार, रत्नमणि संजीव, एस.पी.चौधरी, आनंद कुमार सिंह, सुनील कुमार.