उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम सरकार से हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों तथा पिछले 10 वर्षों में वापस भेजे गये लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद असम सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मांदेर ने याचिका दाखिल कर न्यायालय से असम के हिरासत केंद्रो में रखे गये लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करने का निर्देश अधिकारियों को देने की गुहार लगायी है।
शीर्ष अदालत ने असम सरकार को राज्य के हिरासत केंद्रों में रखे गये विदेशियों की समयावधि का विस्तार से उल्लेख करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने न्यायाधिकरण की ओर से विदेशी घोषित किये जाने के बाद वापस भेजे गये लोगों की संख्या के बारे में भी जानकारी देने को कहा है।