हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों को निवेशकों से पैसे जमा कराने पर रोक लगा दिया है.
साथ ही उसने प्रवर्तन निदेशालय को इसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश आर बी मिश्र और न्यायमूर्ति वी के शर्मा की खंडपीठ ने ममले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और उनकी कंपनियों के विरुद्ध मामला बनता है.
अदालत ने कहा अंतरिम उपाय के रूप में सहारा पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अनुमति लिए बगैर किसी बैंक खाते से लेनदेन करने पर रोक लागाई जाती है.
सेबी ने पहले ही सहारा द्वारा निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाये जाने पर सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए एक याचिका अदालत में दायर कर रखी है.