बिहार में अगले वित्तीय वर्ष से देशी शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप एक अप्रैल से राज्य में देशी शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगायेगी । अगले वित्तीय वर्ष से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देशी शराब की सभी दुकानों पर अब इसकी बिक्री नहीं होगी ।
उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह देशी शराब बनाने वाली कम्पनी के मालिकों को नोटिस जारी कर कम्पनी को बंद करने का आदेश दिया जायेगा । श्री मस्तान ने कहा कि सरकार की नयी उत्पाद नीति बनकर तैयार है और पहले चरण में एक अप्रैल 2016 से देशी शराब पर प्रतिबंध लगेगी और इसके बाद इसी वर्ष के सितम्बर माह से विदेशी शराब की बिक्री पर भी रोक लगेगी । बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी शराब की दुकान खोलने के लिये निविदा आमंत्रित करना नयी उत्पाद नीति का हिस्सा है । उन्होंने कहा कि पहले चरण के पूरा होने के बाद ही दूसरे चरण की शराब बंदी लागू की जायेगी ।