&मिला अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत 67,500 की राशि का चेक
पटना.
सीएम नीतीश ने जब संज्ञान लिया तो मनेर के तेजाब पीड़ित परिवार को दो दिनों के अंदर राहत मिल गयी. प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के निर्देश पर मंगलवार को प्रभारी जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने तेजाब पीडित परिवार से की मुलाकात की और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत 67,500 की राशि का चेक पीडिता के पिता शैलेश पासवान को उपलब्ध कराया. श्री कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर द्वारा बताया गया कि पीडि़ता के पिता श्री शैलेश पासवान के अभ्यावेदन के आधार पर स्टेशन डायरी में इंट्री कर लिया गया है तथा इसके आधार पर चारों अभियुक्तों का बेल रध कराने हेतु शीघ्र न्यायालय में अर्जी दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी. वहीं शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि चंचला के खाता में नौमनी का नाम नहीं होने के कारण तथा सोनम के खाता में नाम का अंतर होने के कारण राशि की निकासी में जो कठिनाई हो रही थी उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनेर के प्रमाण पत्र के आलोक में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर ली गयी है तथा एक खाते में उपलब्ध 1,08,000 रुपये की राशि आज स्थानांतरित कर दी गयी तथा दूसरे खाते में उपलब्ध कुल 12,42,000 रुपये की राशि का स्थानांतरण पांच जुलाई तक निश्चित रूप से उनकी मां के खाता में कर दिया जायेगा, ताकि पीडि़त परिवार आवश्यकतानुसार राशि का उपयोग कर सके.