रेलवे ने विशिष्ट वर्गों में रियायती दरों पर टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर दृष्टि कड़ी कर ली है । रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में छूट प्राप्त करने वाले यात्रियों को आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज लेकर चलने तथा गलत घोषणा करके छूट लेने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने के प्रावधान किये हैं। ये एक फरवरी से लागू होंगे ।
वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 40 प्रतिशत तथा 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 50 प्रतिशत की रियायत सभी श्रेणी के कोचों में मिलती है । रेलवे ने प्रत्येक कोच में कुछ लोअर सीटें बुजुर्ग यात्रियों के लिए आरक्षित की है । रेलवे बोर्ड के एक ताजा परिपत्र में जोनल रेलवे को निर्देश दिये गए हैं कि अगर कोई यात्री गलत आयु बताकर अनधिकृत रुप से रियायती टिकट लेकर वरिष्ठ नागरिक कोटा के अधीन लोअर बर्थ पर यात्रा करता पाया गया तो उसे बिना टिकट मानकर जुर्माना एवं पूरा किराया वसूला जाएगा । सिर्फ रियायती टिकट लेकर यात्रा करते पाये जाने वाले अनधिकृत यात्रियों से बाकी का किराया और जुर्माना वसूला जाएगा ।
रेलवे बोर्ड ने क्रिस और आईआरसीटीसी को यह निर्देश दिये हैं कि टिकट बुकिंग करते समय पीएनआर और यात्री के पूरे नाम के साथ कोटा और रियायत का विवरण भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिससे उनके दुरुपयोग के मामलों की तुरंत पहचान हो सके । उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा दी जाने वाली रियायतों में 80 प्रतिशत का हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों के खाते में जाता है ।