चारा घोटाला से संबंधित मामले आरसी 64 ए/96 में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का प्रायर परमिशन अस्वीकृत कर दिया था। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आरसी 64 ए में 16 जून को आरोपियों की उपस्थिति के लिए तिथि निर्धारित की थी, जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव सीबीआइ के विशेष कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील प्रशांत कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को अब इस मामले में 22 जून को अदालत में पेश होना होगा। इस बार भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। प्रायर परमिशन के माध्यम से लालू प्रसाद ने अदालत में उपस्थिति से मुक्त करने का आवेदन दिया था।
मामले में आर के राणा, विद्यासागर निषाद, बेक जूलियस सहित अन्य आरोपियों का प्रायर परमिशन भी अस्वीकृत किया गया था। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का प्रायर परमिशन ही स्वीकृत किया गया। आरसी 64 ए/96 देवघर कोषागार से जुड़ा मामला है। इसमें 89 लाख 24 हजार की अवैध निकासी की गयी थी। चारा घोटाला से जुड़े एक अन्य मामला आरसी 68 ए/96 में आपूर्तिकर्ताओं की सशरीर उपस्थिति के लिए 16 जून (शुक्रवार) की तिथि निर्धारित थी। यह चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला है।