बिहार में करोड़ो रूपये के बहुचर्चित चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रासद यादव की न्यायालय में पेशी के लिए जारी वारंट को वापस ले लिया ।

विशेष न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी की अदालत में श्री यादव के वकील एजाज हुसैन ने आवेदन दाखिल कर उनकी पेशी के लिए इस मामले में जारी वारंट को वापस लिए जाने की प्रार्थना की थी । श्री यादव के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को रांची की अदालत से इलाज के लिए अंतरिम जमानत प्राप्त हुई है और प्रस्तुत मामले में वह पूर्व से जमानत पर हैं । इसलिए उनके खिलाफ जारी पेशी वारंट को वापस लिया जाये ताकि वह रांची की जेल से मुक्त हो सकें । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पूर्व में जारी पेशी वारंट को वापस लिये जाने का आदेश पारित करते हुए इस आशय का निर्देश रांची स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया ।
गौरतलब है कि झारखंड के रांची में चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा होने के बाद श्री यादव रांची के जेल में थे । पटना में लम्बित मामले में उनकी उपस्थिति के लिए अदालत ने पेशी वारंट जारी किया था । हालांकि रांची से श्री यादव की पेशी पटना की अदालत में नहीं हो सकी थी लेकिन उक्त पेशी वारंट के कारण श्री यादव को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से मुक्त करने में रूकावट थी ।

By Editor


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