उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) भर्ती घोटाले से संबंधित सभी मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन हफ्ते का आज समय दिया।
शीर्ष अदालत ने व्यापमं मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को यह आदेश दिया कि वह व्यापमं घोटाले से संबंधित सभी मामले 24 अगस्त तक अपने हाथ में ले ले। न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की सुनवाई के लिए वकीलों की नियुक्ति के वास्ते छह सप्ताह का समय दिया। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने न्यायालय को बताया कि व्यापमं घोटाले की सुनवाई के लिए भोपाल में पांच अदालतों को विशेष सीबीआई अदालत के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा अन्य जिलों में 20 और ऐसी अदालतें गठित करने की योजना है।
इससे पहले श्री कुमार ने न्यायालय को बताया कि व्यापमं से जुड़े 185 मामले हैं और वह सभी को छह से आठ हफ्तों के भीतर अपने हाथ में ले लेगी। इन 185 मामलों में से 73 मामले परीक्षा में नकल से संबंधित हैं, जिन्हें वह बाद में जांच के दायरे में लेगी। हालांकि सीबीआई की इस दलील से न्यायालय संतुष्ट नहीं दिखा और उसे सभी मामलों को तीन हफ्ते के भीतर हाथ में लेने का आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसके पास कर्मचारियों की कमी है।