केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक को सचिव का दर्जा देने की मांग का सुप्रीम कोर्ठ में विरोध किया है.
केंद्र सरकार ने अदालत में नये सिरे से एक हलफनामा दायर करके सीबीआई निदेशक को पदेन सचिव के समान अधिकार देने का विरोध किया. सरकार का कहना है कि सीबीआई के निदेशक को पदेन. सचिव का अधिकार दिया जाना संबंधित अधिकारी को आवश्यकता से ज्यादा अधिकार दिये जाने के समान होगा.
दर असल सुप्रीमकोर्ट के समक्ष सीबीआई ने यह मांग की थी कि उसके निदेशक को सचिव का दर्जा दिया जाना चाहिए. उसने यह मांग सीबीआई को अधिक आजादी दिये जाने पर चल रही बहस के मद्देनजर की थी. जानकारों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से सीबीआई को झटक लग सकता है.
उल्लेखनीय है कि कोयला व्लॉक आवंटन घोटाला मामले मेंसीबीआई को पिंजड़े का तोता करार देने के बाद जांच एजेंसी को स्वायत्तता देने की मांग उठी थी. जांच एजेंसी ने अपनी स्वायत्तता के लिए अपने निदेशक को कुछ और अधिकार दिये जाने की मांग की है. जिनमें निदेशक को पदेन सचिव का दर्जा दिया जाना शामिल है