सीबीआई – बंगाल क्राइसिस : SC ने कर दिया सीबीआई की अर्जी पर तत्काल से सुनवाई इंकार, अब कल होगी सुनवाई
चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश से रविवार देर शाम एक बार फिर सीबीआई विवादों के घेरे में आ गई। ऐसा देश में पहली बार हुआ, जब सीबीआई के अधिकारी को कोलकाता पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस मामले में आज जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनावई के लिए अर्जी दी, तब कोर्ट ने आज सुनवाई से इंकार कर दिया।
नौकरशाही डेस्क
सबूत पेश करे सीबीआई
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या कोई भी अन्य पक्ष यह साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कोई सामग्री या सबूत पेश कर सकता है कि पश्चिम बंगाल का कोई प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की योजना बना रहा है या कोशिश कर रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष सभी सामग्रियां या सबूत हलफनामे के जरिए पेश किए जाएं।
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CBI मामले में ममता बनर्जी के समर्थन में कूद गए राहुल, केजरीवाल, ओमर अब्दुल्लाह, अखिलेश, महबूबा, तेजश्वी, लालू। सब ने ममता से की बात। कहा हमसब दीदी के साथ।
— naukarshahi.com (@naukarshahi) February 4, 2019
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धरने पर ममता
वहीं, रविवार शाम सीबीआई की कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के डीजीपी संग कई वरीय अधिकारियों के साथ धरने पर बैठ गईं थी। खबर लिखे जाने तक मेट्रो सिनेमा के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। बनर्जी को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरे महागठबंधन का सहयोग मिल रहा है। [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]
The highest levels of the BJP leadership are doing the worst kind of political vendetta. Not only are political parties their targets, they are misusing power
to take control of the police and destroy all institutions. We condemn this 1/2— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 3, 2019
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मोदी – शाह के इशारे पर काम कर रही है सीबीआई
ममता बनर्जी ने सीबीआई की कार्रवाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इशारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सीबीआई को यह सब करने के लिए आदेश दे रहे हैं।[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]
The Kolkata Police Commissioner is among the best in the world. His integrity, bravery and honesty are unquestioned. He is working 24×7, and was on leave for only one day recently. When you spread lies, the lies
will always remain lies 2/2— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 3, 2019
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राजनाथ बोले
इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र को राज्यों में स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के बीच सिंह ने कहा कि रविवार को सीबीआई के अधिकारियों को सारदा घोटाले में जांच से कोलकाता पुलिस द्वारा रोका जाना अभूतपूर्व है। यह देश के संघीय राजनीतिक ढांचे पर खतरा है। कल की घटनाएं पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर इशारा करती हैं। केंद्र सरकार को देश के किसी भी हिस्से में स्थिति सामान्य बनाये रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सारदा घोटाले में पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा।[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]
I spoke with Mamata Di tonight and told her we stand shoulder to shoulder with her.
The happenings in Bengal are a part of the unrelenting attack on India’s institutions by Mr Modi & the BJP.
The entire opposition will stand together & defeat these fascist forces.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2019
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इन राज्यों में नहीं घुस सकती सीबीआई
यह पहला मामला है जब सीबीआई और किसी राज्य की पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ हो। सीबीआई गठन के कानून मुताबिक, किसी भी राज्य में उसकी कार्रवाई से पहले वहां की अनुमति लेने का प्रावधान है। सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम-1946 के तहत हुआ है। इस अधिनियम की धारा-5 के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को जांच का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसी के साथ ही धारा-6 में साफ कहा गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने धारा-6 का इस्तेमाल करते हुए बिना उनकी इजाजत के सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
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