सुप्रीम कोर्ट ने बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की जमानत पर रोक लगा दी है. बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए.
नौकरशाही डेस्क
गौरतलब है कि इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए. अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी. बाद में पटना हाईकोर्ट ने14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी. इसके बाद बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. इसमें सरकार ने उनकी राय की जमानत रद्द करने की मांग की थी.
वहीं, इससे मामले में 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी और बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.