निवेशकों का धन लौटाने के मामले में सेबी ने सहरा प्रमुख सुब्रत रॉय को 10 अप्रैल को सेबी के समक्ष सशरीर पेश होने का निर्देश दिया है.
सेबी-सहारा कानूनी जंग में यह पहला मौका है जब सेबी के समक्ष खुद सुब्रत रॉय को पेश होकर निवशकों के 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के मामले में सफाई देने के लिए बुलाया गया है. यह मामला तीन करोड़ से अधिक निवेशकों को कुल 24,000 करोड़ रुपए की राशि लौटाए जाने से जुड़ा है.
सेबी ने राय और सहारा के तीन अन्य निदेशकों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है ताकि वह उनकी व्यक्तिगत और उनकी कंपनियों की संपत्तियों व निवेश के ब्यौरे की जांच कर सके और निवेशकों को धन वापस करने के लिए उनकी अचल संपत्तियों की नीलामी की आगे की कार्रवाई की जा सके.
राय और उनके समूह के अन्य अधिकारियों को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत शरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.
नियामक संस्था सेबी ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये लोग आदेश के मुताबिक सेबी के सामने पेश नहीं होतो सेबी उनकी अनुपस्थिति में ही उनकी और उनकी कंपनियों की परिसंपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई कर सकता है.
जी न्यूज इंडिया डॉट कॉम की खबरों में बताया गया है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सुब्रत रॉय और दूसरे अधिकारी सेबी के सम्मन पर सेबी के सामने हाजिर होंगे या नहीं.