नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज पटियाला हाउस अदालत से बिना शर्त जमानत मिल गई। कांग्रेस नेताओं के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि सुनवाई शुरु होते ही जमानत के लिए अर्जी दी गई और दोनों नेताओं को 50 – 50 हजार के निजी मुचलके पर बिना शर्त जमानत मिल गई।
अगली सुनवाई 20 फरवरी को
उन्होंने बताया कि इस मामले में याचिका दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने इन दोनों के विदेश जाने पर रोक लगाने के लिए पासपोर्ट जब्त करने की मांग की, जिसे न्यायाधीश ने नहीं माना। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को अपराह्न दो बजे होगी। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों मोती लाल वोहरा, आस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे को भी जमानत मिल गई। आरोपियों में से एक श्री सैम पित्रौदा को कान का आपरेशन होने के कारण अदालत में पेशी से आज छूट मिल गई थी। वह बाद में पेश होंगे।
श्रीमती गांधी और राहुल गांधी के 50-50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 50 हजार रुपये के और श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने श्री राहुल गांधी के लिए इतनी ही राशि के जमानती बाँड भरे। इन नेताओं के एक अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत में श्री स्वामी की ओर से यह दलील दिया जाना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत नहीं दी जाए और उनके पासपोर्ट जमा करवा लिए जाएं, बहुत ही अफसोसनाक है।