पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के चार बर्खास्त विधायकों की सदस्यता आज बहाल कर दी है । न्यायाधीश राकेश कुमार ने जदयू के बर्खास्त विधायक अजीत कुमार (कांटी), राजू सिंह (साहेबगंज), सुरेश चंचल (सकरा) और पूनम देवी (दीघा) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी।
चार और विधायकों की सदस्यता बहाल
अदालत के फैसले के अनुसार चारो विधायक विधानसभा की कार्रवाई में अब हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन उन्हें विधानसभा के अंदर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । पिछले 14 जुलाई को इसी तरह के एक मामले में जदयू के ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू समेत चार विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के आधार पर इन चार विधायकों ने भी पटना उच्च न्यायायल में एक याचिका दायर कर उन्हें भी राहत देने की प्रार्थना की थी । गौरतलब है कि पिछले वर्ष राज्यसभा के उपचुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के मामले में विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जदयू के आठ विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।