सरकारी दवाओं की चोरी और एक्सपायर रोकने के क्या किये उपाय

बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य, प्रशासन, एवं राज्य ड्रग कंट्रोलर को सरकारी अस्पतालों से दवाओं की चोरी और एक्सपायर होने को लेकर कड़ी फटकार लगायी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों व उनके अस्पतालों से दवाओं की चोरी और दवाओं के एक्सपायर होने की वजह को रोकने और अबतक की गयी कार्रवाई के विषय में हलफनामा दायर करने को कहा.
पटना

सरकारी दवाओं की चोरी और एक्सपायर रोकने के क्या किये उपाय

पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकारा है. बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य, प्रशासन, एवं राज्य ड्रग कंट्रोलर को सरकारी अस्पतालों से दवाओं की चोरी और एक्सपायर होने को लेकर कड़ी फटकार लगायी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों व उनके अस्पतालों से दवाओं की चोरी और दवाओं के एक्सपायर होने की वजह को रोकने और अबतक की गयी कार्रवाई के विषय में हलफनामा दायर करने को कहा. कोर्ट ने पीएमसीएच एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के सुपरिटेंडेंट के उन हलफनामों को अस्वीकार किया. इसमें सरकार के द्वारा दी गयी दावों की चोरियों का स्पष्ट रूप से हवाला नहीं दिया था. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पीएमसीएच से हुए दवाओं की चोरी पर पुलिस ने तीन एफआइआर की थी. कॉलेज के प्रिंसिपल की जानकारी में और डीएमसीएच से दवाओं की चोरी की घटना पर वहां के प्रिंसिपल ने एफआइआर करने का कोई प्रयास नहीं किया. जबकि, सीआरपीएफ ने डीएमसीएच से चोरी हुए दवाओं को जयनगर पुलिस स्टेशन के पास बरामद किया था. इस संबंध में थाने में रपट भी लिखवाया.

By Editor


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