भाजपा सांसद छेदी पासवान की सदस्यता रद्द करने के निचली अदालत के आदेश के बाद हाई कोर्ट से राहत मिली है.
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर बीस दिनों तक की रोक लगा दी है.
सांसद ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सोमवार को उसपर सुनवाई की. सांसद की याचिका पर न्यायमूर्ति के. के. मंडल ने सुनवाई करते हुए छेदी पासवान को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये 20 दिनों का वक्त दिया है. छेदी पासवान इन बीस दिनों तक संसद की कार्रवाही में भाग नहीं ले सकेंगे.
गौरतलब हो कि गत दिनों हाइकोर्ट ने छेदी पासवान की संसद सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था. अदालत ने उन की सदस्यता रद्द करने का आदेश तब दिया था जब उनके खिलाफ दायर याचिका में बताया गया था कि उन्होंने अपने शपथपत्र में तीन आपराधिक मामलों को छुपा लिया था.