पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े आरक्षित श्रेणी के डॉक्टर के पदों को तुरंत भरने को कहा है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने कहा कि वह एक महीने में रिक्तियों को बीपीएससी को भेजे.
अदालत यहीं नहीं रुकी. उसने साफ कहा कि अगर सरकार एक महीना के अंदर यह काम नहीं करती तो बीपीएससी खुद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा.
डॉ. सुधीर कुमार व अन्य आठ की ओर से दायर याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने में आरक्षित श्रेणी की पुरानी रिक्तियों (बैकलॉग) की पहचान कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि राज्य में आरक्षित श्रेणी के हजारों परद, अनेक विभागों में खाली पड़े हैं.