बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में बनी एनडीए सरकार के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने एसआर बोम्मई की दलील को नकारते हुए राजद की ओर से दायर याचिका को खारिज  कर दिया.

नौकरशाही डेस्‍क

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने सरोज यादव एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संवैधानिक प्रक्रिया को सही माना और साथ ही राज्यपाल के निर्देश को सही ठहराया. कोर्ट ने विपक्ष की दलील को मानने से इंकार कर दिया.  पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बहुमत साबित हो चुका है अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते.

गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने महागठबंधन का साथ छोड़ कर 27 जुलाई को एनडीए के नेता के रूप में शपथ लिया था, जिस पर राजद की ओर से विरोध दर्ज किया गया था, जो आज भी जारी है. कोर्ट में याचिकाकर्ता ने राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा विधायक राजद के होने के कारण पहले राजद को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, लेकिन नियमों को दरकार कर नीतीश कुमार को आमंत्रित कर लिया गया.

 

By Editor


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/naukarshahi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427