जैसी की उम्मीद थी, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के आदेश पर इस्लामी विद्वानों ने कोर्ट को नसीहत दी है कि वह पहले शरिया कानून पढ़े.
उधर कोर्ट के इस फैसले पर दरगाह प्रबंधन और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है।
ऑल इंडिया इमाम असोसिएशन (कुल हिन्द इमाम) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तो कोर्ट को शरिया कानून पढ़ने तक की सलाह दे डाली है। दरगाह ट्रस्ट इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है।
इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे दी है.
अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह महिलाओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे