– जाम बस्टर को दोबारा चालू करने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक, गलत ढंग से घेराबंदी कर पार्किंग वसूलने वालों पर करें एफआइआर, पार्किंग एवं नो पार्किंग के संबंध में लोगों को समाचार तथा वेबसाइट के माध्यम से दे जानकारी
पटना.
राजधानी में 10 जून तक पार्किंग स्थल की मार्किंग तथा पार्किंग एवं नो पार्किंग जोन में सूचना पट्ट लगाने का काम पूरा होने के बाद ही 11 जून से जाम बस्टर की दोबारा से काम करेगा, लेकिन इसके पहले 10 जून तक काम पूरा करने के बाद क्षेत्र, पार्किंग एवं नो पार्किंग के संबंध में लोगों को समाचार तथा वेबसाईट के माध्यम से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायी जाये. चिन्हित सड़कों पर 10 जून तक पार्किंग स्थल को पीले रंग का मार्किंग करने तथा पार्किंग एवं नो पार्किंग का सूचना पट्ट लगाने के लिए कार्यपालक अभियंता न्यू कैपिटल डीविजन पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है. जाम बस्टर को दोबारा चालू करने के लिए मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि
वहीं पार्किंग स्थल के दोनों छोर पर पथ निर्माण विभाग द्वारा रेट्रो रिफ्रेक्टिव बोर्ड लगाये जायेंगे, जिसमें पार्किंग स्थल कहां से कहां तक है कितनी दूरी तक है यह अंकित रहेगा. बीच-बीच में 50 मीटर की दूरी पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने का कार्य पुलिस अधीक्षक यातायात के स्तर से किया जायेगा. बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, कार्यपालक अभियंता, न्यू कैपिटल पथ निर्माण विभाग, नगर निगम के पदाधिकारी, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.
पटना शहर के महत्वपूर्ण पथों पर पार्किंग एवं नो पार्किंग जोन के लिए दिया गया प्रतिवेदन
आयुक्त द्वारा पटना शहर के महत्वपूर्ण पथों पर पार्किंग एवं नो पार्किंग जोन चिन्हित करने के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड, राजाबाजार, मलाहिपकरी, कंकड़बाग, आर्य कुमार रोड, अशोक राजपथ, फ्रेजर रोड, एक्जीविशन रोड, नाला रोड, आशियाना मोड़, आईजीआईएमएस मोड़ का सर्वे कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है.
गलत ढंग से पार्किग शुल्क लेने वालों पर की जाये कार्रवाई
समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी है कि डुमरांव पैलेस के सामने निजी संस्थान द्वारा अनाधिकृत रूप से पार्किंग का चार्ज लिया जा रहा है. आयुक्त द्वारा अविलंब इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया तथा यदि इसके बाद भी रोड अनाधिकृत रूप से पार्किंग शुल्क वसूल करता है, तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाये. साथ ही उस क्षेत्र में सरकारी पार्किंग क्षेत्र के लिए मार्किंग किया जाये, ताकि आम लोगों को नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा मिल सके. दूसरी ओर एक्जीविशन रोड फ्लाई ओवर तथा बेली रोड फ्लाई ओवर के नीचे पुल निर्माण निगम द्वारा पार्किंग की बंदोबस्ती रद कर दी गयी है, लेेकिन इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से घेराबंदी अथवा पार्किंग की वसूली की जा रही है. आयुक्त ने अनाधिकृत रूप से पार्किंग स्थल की घेराबंदी करने वाले एवं अनाधिकृत रूप से पार्किंग शुल्क वसूलने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
समीक्षा बैठक में यह दिया गया निर्देश
– प्रत्येक नो पार्किंग जोन में 200 मीटर की दूरी में पथ निर्माण विभाग द्वारा एक रेट्रो रिफ्रेक्टिव बोर्ड लगाये जायेंगे, जिसमें नो पार्किंग जोन कहां से कहां तक है कितनी दूरी तक है यह अंकित रहेगा. इससे अधिक दूरी रहने पर प्रत्येक 200 मीटर पर भी नो पार्किंग का रेट्रो रिफ्रेक्टिव बोर्ड पथ निर्माण विभाग द्वारा लगाया जायेगा. इसके अलावा नो पार्किंग जोन में प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर भी फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से नो पार्किंग स्थल चिन्हित करने का कार्य पुलिस अधीक्षक यातायात के स्तर से किया जायेगा.
– जगदेव पथ मोड़ पर अवस्थित प्रतिमा की चहारदीवारी त्रिभुजाकार है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। आयुक्त ने इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को प्रतिमा की चहार दीवारी को छोटा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया.
– बोरिंग रोड चौराहा से राजपुल की तरफ पार्किंग स्थल में तीन नर्सरी है, जबकि बोरिंग रोड चौराहा से हड़ताली मोड़ के तरफ दो नर्सरी स्थापित है. आयुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नूतन अंचल को निर्देश दिया कि पार्किंग स्थल पर अनाधिकृत रूप से निर्मित नर्सरी को विधिवत नोटिस देते हुए हटवाना जाये.
– बोरिंग कैनाल रोड में उदयन अस्पताल के सामने पार्किंग स्थल को अनाधिकृत रूप से घेर दिया गया है. आयुक्त ने तत्काल अतिक्रमण स्थल को खाली करा कर पार्किंग स्थल के रूप में उसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.
– जांच दल ने यह भी सुझाव दिया है कि बोरिंग रोड के अलावा वैकल्पिक पार्किंग नागेश्वर कॉलनी मार्ग एवं सहदेव महतो लिंक मार्ग में भी किया जा सकता है. आयुक्त ने इन दोनों मार्गों में भी पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
– स्टेशन की तरफ से डाकबंगला चौराहा पर तीन मुहानी का क्षेत्रफल छोटा करने का निर्देश दिया गया, ताकि यातायात और सुगम हो सके.
– एक्जीविशन रोड पर निर्माणाधीन होटल का प्रवेश द्वारा का रैम्प सड़क पर निकलता है. आयुक्त ने निर्देश दिया है कि होटल का निर्मित रैम्प तत्काल हटाने के लिए होटल प्रबंधन को निर्देशित किया जाये, यदि तीन दिनों के अंदर नहीं हटाया जाता है, तो होटल प्रबंधन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.