सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के इच्छुक लोगों और संगठनों के लिए दो जुलाई से 11 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बांड जारी करने के इस चौथे चरण में दो जुलाई से 11 जुलाई तक पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत 11 शाखाओं में इसकी बिक्री की जायेगी। बांड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। वैधता की अवधि के बाद जमा किए गए बांड के आधार पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए बांड की राशि उसी दिन उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। 


सरकार ने राजनीति चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की थी। इसके लिए चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के अनुसार बांड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से बांड की खरीद कर सकता है।

केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम चुनाव या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो, बांड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी। बांड को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के एक बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।

By Editor


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