बिहार में न्यायिक सेवा में EWS को दस प्रतिशत आरक्षण
बिहार में न्यायिक सेवा में EWS को दस प्रतिशत आरक्षण। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला। कुल 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें जेनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट के अन्य फैसलों में पटना में बन रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को छह करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने तीन विभागों में 81 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है। इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अनुबंध के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 30 पदों का सृजन करते हुए स्वीकृति दी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 16 अतिरिक्त पदों का स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट विभाग के अर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
इधर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौ दलों की बैठक बुलाई, जिसमें इन दलों के नेताओं को जाति गणना की विस्तृत रिपोर्ट दी गई।
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