बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद राज्य सरकार ने आज पान मसाला के विभिन्न ब्रांडों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
राज्य के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने यहां बताया कि राज्य सरकार ने पान मसालों के 12 ब्रांडों- रजनीगंधा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, सुप्रीम पान पराग पान मसाला , पान पराग पान मसाला, बहार पान मसाला, बाहुबली पान मसाला, राजश्री पान मसाला, रौनक पान मसाला, सिग्नेचर पान मसाला, पसन पान मसाला, कमला पसंद पान मसाला एवं मधु पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है जो इनके उपयोगकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते है।
श्री कुमार ने कहा कि जून से अगस्त 2019 के बीच परीक्षण और विश्लेषण के लिए विभिन्न ब्रांडों के पान मसालाें के 20 नमूने राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए थे। उन्होंने कहा कि सभी नमूनों में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। पान मसाला के सभी 20 नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (34-2006) के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोधों पाया गया है कि सालों तक पान मसाले के सेवन से एक्यूट हाइपर मैग्नेशिया होता है जिससे बाद में कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है।