बिहार आरक्षण को कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती : मोदी
मोदी बोले बिहार आरक्षण को कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती, तेजस्वी ने किया चैलेंज। पिछड़ों-दलितों के 65 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर खड़ा हो गया नया विवाद।
भाजपा सांसद सुशील मोदी के एक बयान से बिहार सरकार के पिछड़ों-अतिपिछड़ों तथा दलितों के आरक्षण कोटा को बढ़ाने के निर्णय पर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में पिछड़ों, अतिपिछड़ों तथा दलित-आदिवासी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद राजद ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा सांसद को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा पिछड़ों-अतिपिछड़ों और दलितों की बात करना बंद कर दे या बिहार सरकार के नए आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से मांग करे।
भाजपा सांसद सुशील मोदी का बयान आज के अंग्रेजी अखबारों में विस्तार से प्रकाशित हुआ है, लेकिन हिंदी अखबारों से यह खबर गायब है या किसी कोने में निपटा दिया गया है। खुद भाजपा सांसद ने भी इस बयान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है, जबक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का विशेष मामला है इसीलिए बिहार सरकार द्वारा पिछड़ों-अजा-अजजा के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान की 9 वीं अनपसूची में डालने के बाद भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
इधर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि