पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को 70 वीं बीपीएससी परीक्षा पर फैसला सुना दिया। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने अपने फैसले में रिएक्जाम की अपील को स्वीकर नहीं किया। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने आयोग से 30 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
बहस में भाग लेते हुए आयोग के वकीलों ने दावा किया कि 70 वीं बीपीएससी पीटी में शामिल हुए किसी परीक्षार्थी ने अनियमितता की शिकायत नहीं की है। 13 जनवरी को बापू परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी प्रशनपत्र लेकर दोपहर1.50 पर भाग गया। उसी ने प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया। आयोग के वकीलों के अनुसार प्रश्नपत्र लीक की खबर बेबुनियाद है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना था कि कई परीक्षार्थियों को प्रशनपत्र नहीं दिए गए। परीक्षा के दौरान ही पेपरलीक हुआ और सोशल मीडिया में मामला सामने आया। वकीलों ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ एक केंद्र का नहीं है। 28 अलग-अलग केंद्रों पर यही स्थिति थी।
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एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि पेपरलीक का आरोप तथ्य पर आधारित नहीं लगता। अब सबको 31 जनवरी के फैसले का इंतजार है।