सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के बुलडोजर मॉडल पर रोक लगा दी है। किसी मामले में किसी के खिलाफ खासकर मुस्लिमों के खिलाफ केस दर्ज होते ही बुलडोजर से मकान ढाह देने के खिलाफ देश में लगातार आवाज उठ रही थी। बिना कोर्ट के आदेश के, बिना किसी के दोषी साबित हुए किसी का मकान गिरा देने को लोग असंवैधानिक बता रहे थे, जबकि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के घऱ लगातार गिराए जा रहे थे। इसी महीने मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति का बड़ा मकान ध्वस्त कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने जमीअत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर यह आदेश सुनाया है। समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि बुलडोजर न्याय कह कर ऐसी कार्रवाई का महिलामंडन नहीं होना चाहिए। कहीं अतिक्रमण है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है।

———

तेजस्वी के बाद जदयू ने भी शुरू की चुनावी तैयारी

———-

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा बुलडोज़र अन्याय के खिलाफ़ माननीय सुप्रीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ, कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की इन असंवैधानिक कार्यवाहियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई की डेट अक्टूबर की दी है, जमीअत की तरफ़ से इस मामले के पैरोकार सभी वकीलों का शुक्रिया। इसी के साथ बिहार में राजद और वाम दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सवाल यह है कि जिनका नुकसान हो चुका, उनका क्या होगा। जमीअत ने उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की है।

बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने वक्फ एक्ट पर रखी सबसे अलग राय

By Editor


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/naukarshahi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427