CAA पर अदालत के दो फैसले से दिल्ली पुलिस की बोलती बंद, प्रदर्शनकारी उत्साहित
CAA पर हाईकोर्ट के दो फैसले से दिल्ली पुलिस की हेकड़ी बंद हो गयी है. इस फैसले से प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ा है.जबकि दिल्ली पुलिस की बोलती बंद हो गयी है.
एक फैसले में अदालत ने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रखना पुलिस की जिम्मेदारी है तो दूसरे में साफ कहा है कि प्रदर्शन लोगों का अधिकार है और जामा मस्जिद कोई पाकिस्तान में नहीं है. अदालत ने यह कह कर भी दिल्ली पुलिस को शर्मशार कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि धारा 144 का इस्तेमाल गाली की तरह है.
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हम जिंदा लाश नहीं, जिंदा कौम हैं जो हो जाये कागज नहीं दिखायेंगे-Ashfaque Rahman
दर असल एक मामले में अदालत में अर्जी दायर की गयी थी कि शाहीनबाग में नागरिकता कानून के खिलाफ हो
रहे प्रदर्शन से कालिंदी कुंज-शाहीनबाग रास्ता जाम है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. इस पर अदालत
ने कहा था कि ट्रेफिक व्यस्था देखना पुलिस का दायित्व है. यानी अदालत ने प्रदर्शन पर पाबंदी का कोई फैसला
नहीं दिया है.
अदालत की पुलिस को फटकार
जबकि एक अन्य मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर द्वारा जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक
प्रदर्शन करने को ले कर कहा था कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गयी थी. चंद्रशेखर जेल में हैं. इस पर
तीस हजारी अदालत ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है. प्रदर्शन करने में असंवैधानिक
क्या है. जज ने यहां तक कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में है.
अदालत ने यहां तक कहा कि जामा मस्जिद अगर पाकिस्तान में भी होती तो पाकिस्तान अविभाजित
भारत का अंग है.