CBI ने जज को दिया आश्वासन तेजस्वी को नहीं करेंगे गिरफ्तार

दिल्ली हाईकोर्ट में CBI ने जज के सामने आश्वासन दिया कि वह तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगा। इसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी को 25 को हाजिर होने का दिया आदेश।

सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जज के सामने आश्वासन दिया कि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगा। इसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया। तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के समन को रद्द करने की अपील की थी। इस पर सुनवाई गुरुवार को हुई।

तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करने के आश्वासन को जज ने नोट भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई के वकील का बयान दर्ज किया कि उसकी इस महीने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। इसके बाद यह तय हो गया कि तेजस्वी यादव जब 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में प्रस्तुत होंगे, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यह बात सामने आने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। अधिकतर मीडिया ग्रुपों ने तेजस्वी को राहत नहीं शीर्षक से खबर चलाई है, जबकि इस महत्वपूर्ण पक्ष की अनदेखी कर दी है।

मालूम हो कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने बुधवार को इसी जमीन के बदले नौकरी केस में लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों को नियमित जमानत दी थी। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दायर कर दिया। यह मामला तब का है, जब लालू प्रसाद के यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे।

यह भी याद रहे कि तेजस्वी यादव ने बार-बार कहा है कि वे सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ से डरने वाले नहीं हैं और न ही डर कर भाजपा के आगे झुकने वाले हैं। वे भाजपा के खिलाफ उसी तरह लड़ते रहेंगे, जैसा लालू प्रसाद लड़ते रहे हैं। इधर राजद ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर आक्रमकता बढ़ा दी है।

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By Editor


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