चंपारण, नालंदा में जहरीली शराब से मरनेवालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

चंपारण, नालंदा में जहरीली शराब से मरनेवालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। जहरीली शराब से मरनेवालों के आश्रितों को पहली बार मिलेगा। मिलेंगे 4-4 लाख रुपए।

बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को पहली बार मुआवजा मिलेगा। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले चरण में पूर्वी चंपारण और नालंदा में जहरीली शराब से मरनेवालों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है। सभी के परिजनों को चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे।

विज्ञप्तिक के अनुसार 15 अप्रैल, 2023 को पूर्वी चंपारण जिला जिला के अंतर्गत हरसिद्धि, सुगौली, पहाड़पुर, तुरकौलिया एवं रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में संबंधित थानों में मामले दर्ज हुए थे। मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि इन मामलों में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है।

41 मृत व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल एक करोड़ 64 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। मुआवजे के भुगतान के लिए जिला प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। गृह विभाग ने कहा कि शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह नालंदा जिले में भी जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यहां भी मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे।

याद रहे पिछले अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को राज्य के आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2016 के बाद जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।

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