चंडीगढ़ चुनाव पर SC बिफरा, चुनाव करानेवाले अफसर पर FIR
चंडीगढ़ चुनाव पर SC बिफरा, चुनाव करानेवाले अफसर पर FIR। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले अफसर (रिटर्निंग अफसर) तल्ख टिप्पणी की है। कहा कि हम लोकतत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को सोमवार पांच बजे तक सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव कराने वाले अफसर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार मेयर चुनाव में धांधली की गई, वह स्तब्ध करने वाला है। लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो दुबारा चुनाव कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी विपक्षी दलों ने स्वागत किया है।
मालूम हो कि पिछले दिनों चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस तथा आप के पक्ष में 20 वोट पड़े थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने आठ वोट अवैध कर दिया और 16 वोट वाली भाजपा को विजयी घोषित कर दिया था। मतों से छेड़छाड़ करते हुए अधिकारी का वीडियो देशभर में वायरल हुआ था, लेकिन भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह चुप रही। इधर कांग्रेस तथा आप के पार्षद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी की है।
समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। अब सबकी नजर 12 फरवरी पर है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगा। आज जो रुख कोर्ट ने दिखाया, उससे लगता यही है कि वहां फिर से चुनाव कराया जाएगा या मेयर चुनाव रद्द करते हुए आप और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा। सोशल मीडिया में नंबर वन पर #SupremeCourt ट्रेंड कर रहा है। इधर भाजपा को आज झारखंड में भी बड़ा झटका लगा है। यहां विधान सभा में चंपई सोरेन ने विश्वास का मत साबित कर दिया है।
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