पूरे देश के साथ बिहार में फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है. संक्रमण की गति का थामने के लिए बिहार सरकार ने आंशिक लॉकडाउन ( Lockdown in Bihar की घोषणा भी कर दी है.
लाकडाउन के इस नये स्वरूप में सबसे पहले सार्वजनिक बस सेवाओं में क्षमता से आधी सीटों पर यात्रियों को बिठाने ताथ आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर किसी भी कार्यालय में कर्मियों की संख्या 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया गया है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी प्रत्य अमृत ने गुरुवार को संवदादाता सम्मेलन में नयी गाइडलाइन जारी किया.
आदेश में कहा गया है कि पटना, बेगूसराय, जमुई, पश्चिम चम्पारण व सारण जिलों में आवश्यक सेवा को छोड़ कर सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थित महज 50 प्रतिशत रहेगी. साथ ही पटना से आने जाने वाली सार्वजनकि बसों व अन्य वाहनों में क्षमता से आधी सीटों की ही बुकिंग होगी.
दूसरी तरफ शादी, व्याह समेत अन्य समारोहों के लिए भी सीमित प्रतिबंध लगाने का आदेश गृह विभाग ने जारी किया है. इसके तहत शादी समारोहों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं. साथ ही सड़क पर डीजे या बैंड बाजा में सड़क पर डांस करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बिहार सरकार ने यह आदेश राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 10 प्रतिशत से ज्यादा मिलने के कारण केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आलोक में यह फैसला लिया है.