कोर्ट का ऑर्डर : 36 महीनों बाद खुलेगा दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज
निजामुद्दीन मरकज 36 महीनों बाद अब खुलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर। 31 मार्च, 2020 को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज लगभग तीन साल बाद अब खुल सकेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे खोलने का आर्डर दे दिया है। 31 मार्च, 2020 को तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तब तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का ओरोप लगा था। देश के प्रमुख मीडिया, जिस गोदी मीडिया की संज्ञा भी दी जाती है, ने कोरोना के लिए तबलीगी को जिम्मेदार बताया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी तब रोज कोरोना के नए केस की संख्या जारी करते समय तबलीगी जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के आंकड़े अलग से जारी करती थी। बाद में कोर्ट ने इस तरह तबलीगी जमात को कोरोना के लिए जिम्मेदार बताने पर फटकार भी लगाई थी। लेकिन तब तक मीडिया नफरत फैला चुका था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज को अब पूरी तरह खोलने का ऑर्डर दे दिया है। अब संख्या की भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह अब यहां शब्बे बारात के अवसर पर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर सकेंगे।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिछले साल ही एक याचिका दायर की थी। याचिका में शब्बे बारात तथा रमजान के अवसर नमाज और धार्मिक आयोजन करने की इजाजत मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि मरकज प्रबंधन कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करे।दिल्ली पुलिस के 100 लोगों तक ही जमा होने की बात पर कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए इस तरह की सीमा के औचित्य पर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या अधिकतम 100 लोगों के जमा होने संबंधी कोई आदेश दिया गया है। अगर आदेश है, तो उसकी प्रति दिखाएं। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को करेगा।
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