बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक होटल में छह इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) रखने के मामले में चुनाव आयोग ने सेक्ट्रर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को निलंबित कर दिया।
जिला निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने आज यहां बताया कि ईवीएम को वज्रगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) या संबंधित मतदान केंद्र के अलावा अन्यत्र असुरक्षित स्थान पर रखने के मामले में सेक्ट्रर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार से कल स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। उन्हें 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में चार पुलिसकर्मियों पहले निलंबित किये जा चुके हैं।
श्री घोष ने ईवीएम के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज करते हुए कल बताया था कि मतदान में बाधा न हो इसके लिए स्पष्ट निर्देश था कि रिजर्व ईवीएम लेकर उड़नदस्ता टीम भ्रमणशील रहेगी, जहां से भी ईवीएम खराबी की शिकायत आएगी। वहां शीघ्र पहुंचकर ईवीएम मुहैया कराई जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को भी ऐसे ही रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट दिए गए थे। हालांकि इनमें से कोई भी ईवीएम मतदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और सभी को सील कर दिया गया था। उन्होंने माना कि ईवीएम को होटल में ले जाना नियमों का उल्लंघन है और मामले की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में 06 मई 2019 को पांचवें चरण के मतदान के दौरान छोटी कल्याणी चौक के मतदान केन्द्र संख्या 108 के निकट विवाह समारोह स्थल (होटल) में सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और पुलिसकर्मी ईवीएम की एक कंट्रोल इकाई, दो बैलेट इकाई और दो वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) के साथ थे, जिसे देखकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया।
सूचना मिलने के बाद जब मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा गया तब सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी का ड्राइवर मतदान करने के नाम पर उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया जिसके कारण वह वहां उसका इंतजार कर रहे थे।