चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में लालू प्रसाद दोषी करार दिए गये हैं. आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से निकाले गए 33.67 करोड़ रुपए मामले में फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी करार दिया है. हालांकि जगन्नाथ मिश्र देवघर ट्रेजरी केस में भी आरोपी थे, लेकिन तब उन्हें बरी कर दिया गया था.
नौकरशाही डेस्क
इस केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें तीन पूर्व आईपीएस अधिकारी और 40 सप्लायर भी शामिल हैं. वर्ष 1992-93 में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. बता दें कि 1996 में इस मामले में केस दर्ज हुआ. तब कुल 76 आरोपी थे. सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो गया.
वहीं, दो आरोपी सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने जुर्म कबूल लिया. तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया. गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद फिलहाल रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं.