चारा घोटाला मामामले में विशेष सीबीआई अदालत ने अब तक सुनाये अपने तमाम फैसलों में सबसे कड़ा फैसला सुनाते हुए ओपी दिवाकर को चौदह साल कैद के अलावा दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. आज 37 दोषियों को विशेष जज शिवपाल सिंह ने सजा सुनाई.
ओपी दिवाकर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी बड़ी सजा सुनायी गयी है. रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें 14 साल जेल और 2 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
दुमका कोषागार से निकासी के दूसरे केस (RC 45A/96) मामले में ये सजा सुनाई गयी है.
दिवाकर के अलावा तीन सप्लायरों को 7-7 साल जेल की सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 33 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है. इन सभी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा का एलान किया.
इस मामले में सभी दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गयी थी. इसमें कोई राजनेता अभियुक्त नहीं था. अदालत ने 9 अप्रैल को ट्रायल फेस कर रहे 42 अभियुक्तों में से 37 को दोषी ठहराया था. दोषियों में 16 पशुपालन विभाग के अधिकारी व डॉक्टर और 21 आपूर्तिकर्ता थे.
जिन्हें सजा मिली उनके नाम
विमल कांत दास, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, नंद किशोर प्रसाद, पंकज मोहन भूई, पीतांबर झा, अनिल कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, पार्टनर, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन मंडल, शशि कुमार सिन्हा, सर्वेंदु कुमार दास, हेमेंद्र नाथ वर्मा, अजित कुमार सिन्हा, अजित कुमार वर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, विनोद कुमार झा, दिनेश कुमार सिन्हा, गोपी नाथ दास, हरीश चंद्र अग्रवाल, मोहिन्द्र सिंह बेदी, प्रकाश कुमार लाल, राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी, संजय शंकर, संजय अग्रवाल, सुनील कुमार सिन्हा, और सुशील कुमार सिन्हा.